बलरामपुर, मई 9 -- बलरामपुर,संवाददाता। मारपीट करने के मामले में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन/जेएम उतरौला सिद्धांत सोलंकी ने दो लोगों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। दोषियों को 2500-2500 रुपये अर्थदंड अदा करना होगा। सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाष चन्द्र यादव ने बताया कि 14 नवम्बर 1998 को शावित्री देवी पत्नी नाथूराम निवासी थाना सादुल्लानगर ने तहरीर दी। आरोप लगाया कि किशोरी पुत्र चिनकन व रामकली पत्नी रामकुमार निवासी थाना सादुल्लानगर ने उसके साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई है और भद्दी भद्दी गालियां भी दी है। तहरीर के आधार पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसके अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक जीएन राय ने की। यह भी पढ़ें- मारपीट के मामले में महिला को 5 वर्ष का कारावास उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के समर्थन मे...
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