देहरादून, फरवरी 26 -- फोटो देहरादून। पिटकुल एमडी प्रकाश चंद्र ध्यानी को हटाने के मामले में 18 फरवरी के न्यायालय के आदेश का पालन न करने के मामले में याचिकाकर्ता दीप्ति पोखरियाल की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है। गुरुवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और इसमें मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव व पिटकुल एमडी प्रकाश चंद्र ध्यानी को पक्षकार बनाया गया है। वहीं, जन प्रहार संगठन की संयोजिका सुजाता पॉल एवं सह संयोजक पंकज सिंह क्षेत्री ने कहा कि ऊर्जा निगमों में प्रबंध निदेशक पद की पात्रता में संशोधन कर दिया गया है। आरोप है कि हाईकोर्ट द्वारा पिटकुल के एमडी प्रकाश चंद्र ध्यानी को तकनीकी योग्यता न होने पर पद से हटाने के आदेश दिए गए थे, इसके बावजूद उन्हें बचाने के लिए नियमों में बदलाव कर गैर-तकनीकी अधिकारि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.