लखनऊ, अप्रैल 28 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पंचायत चुनाव से पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अब तक न हो पाने के मामले में प्रमुख सचिव पंचायती राज से जवाब मांगा है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की अवमानना याचिका पर पारित किया है। याचिका में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न हो पाने पर अवमानना की कार्यवाही चलाए जाने की मांग की गई है। याचिका में 4 फरवरी 2026 के हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को भरोसा दिलाया गया था कि पंचायत चुनाव से पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा तथा संबंधित कानून के तहत उक्त आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। यह भी पढ़ें- दिल्ली में 10 ला...
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