रांची, जुलाई 20 -- रांची, संवाददाता। इंटर की छात्रा से चलती पिकअप वैन में सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े सात साल पुराने मामले में दोषी करार अभियुक्तों चालक दीपक महतो और खलासी छोटू उर्फ गुड्डू चौहान को न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। फैसले के दिन अभियुक्त छोटू उर्फ गुड्डू चौहान अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही उसके जमानतदार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने दोनों को 14 जुलाई को दोषी ठहराया था। घटना को अंजाम 10 जनवरी 2019 को दिया गया था। घटना को लेकर पीड़िता ने सदर थाना में बोलेरो पिकअप वैन के चालक और खलासी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता डालटनगंज जाने के लिए बस का इंतजार क...