मधुबनी, अप्रैल 8 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। पिकअप चोरी होने पर बीमा कंपनी ने स्वामी को 4.79 लाख रूपए मुआवजा भुगतान किया है। गाड़ी के स्वामी ने क्लेम भुगतान के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर किया था। तीन वर्ष पूर्व बिस्फी के दयाराम सहनी का पिकअप बदमाशों ने चुरा लिया था। उन्होंने फाइनेंस कंपनी की मदद से गाड़ी खरीद की थी। आवेदक के अधिवक्ता दिलीप कुमार झा तथा कंपनी के अधिवक्ता अमरनाथ झा ने बताया कि सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली जिला उपभोक्ता आयोग से पारित आदेश के आलोक में पीड़ित पक्ष को चेक प्रदान किया गया। मौके पर अध्यक्ष के साथ साथ आयोग के सदस्य पवन कुमार चौधरी, मीरा कुमारी एवं अन्य लोग मौजूद थे। आपसी समझौता के आधार पर आयोग ने टाटा एआईजी जेनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को बीमा अवध...