गुड़गांव, अक्टूबर 5 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। आपराधिक मामले में मुकदमा चलने के दौरान नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी मांगने वाले अधिवक्ता निहाल सिंह धारीवाल अदालत से राहत मिली है। जिला सत्र एवं न्यायाधीश नरेंद्र सुरा की अदालत ने ट्रायल कोर्ट के 10 जुलाई 2026 के आदेश को रद्द करते हुए एनओसी जारी करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, कोर्ट ने पासपोर्ट जारी होने के बाद उसे ट्रायल कोर्ट में जमा कराने और विदेश जाने से पहले अदालत की अनुमति लेने की शर्त लगाई है। 28 फरवरी 2015 को डीएलएफ फेज-3 थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिरूपण और आपराधिक साजिश जैसे आरोप हैं। उन्हें इस मामले में जमानत मिल चुकी है। उन्होंने नया पासपोर्ट बनवाने के लिए ट्रायल कोर्ट से एनओसी मांगी थी, लेकिन आवेदन खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने ऊपरी अदालत में पुनरीक्षण याचिका द...