नई दिल्ली, जुलाई 5 -- नई दिल्ली, का.सं.। पटियाला हाउस कोर्ट ने पासपोर्ट अधिनियम के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ तय किए गए आरोपों को रद्द कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर की अदालत पलविंदर सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने 29 जनवरी को मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ पासपोर्ट में मिले मलेशिया के फर्जी स्टीकर मामले में तय किए गए आरोपों को चुनौती दी थी। 2017 में तुर्किये के रास्ते अजरबैजान के बाकू जाने के दौरान इस्तांबुल पहुंचने पर उन्होंने तुर्किये का ई-वीजा और पासपोर्ट में लगा एक अमेरिकी वीजा दिखाया था। जांच में अमेरिकी वीजा फर्जी पाया गया, जिसके कारण उनका तुर्किये का वीजा अमान्य हो गया और उन्हें वापस भारत भेज दिया गया थी। यह भी पढ़ें- 'अदालत अटकलें लगाने की जगह.': दिल्ली कोर्ट ने पासपोर्ट एक्ट के...