हरदोई, जुलाई 19 -- हरदोई। पाली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। अवैध कब्जों को हटाए जाने के नोटिस के खिलाफ पूर्व चेयरमैन कमलाकांत बाजपेयी के स्टे की अपील को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने खारिज कर दिया है। मामला पाली नगर पंचायत के रामलीला मैदान पर तहसील प्रशासन द्वारा बनी चार पक्की दुकानों, एक आटा चक्की और 60 से अधिक अस्थाई दुकानों का अवैध कब्जा हटाए जाने के नोटिस को लेकर था। रामलीला कमेटी के मंत्री व पाली नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन ने मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां स्टे लेने को वाद दायर किया था। शासकीय अधिवक्ता सिविल लक्ष्मीकांत तिवारी ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन अनीता सेकेंड ने चकबंदी के दौरान रामलीला मैदान के लिए सुरक्षित भूमि का स्वरूप न बदलने, आर्थिक गतिविधियों का संचालन रोकने की दलीलों क...