नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- हरियाणा सरकार ने नगर निकायों में पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के दायरे में लाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर लिए गए इस निर्णय से इन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा मिलने का रास्ता साफ होगा। वर्तमान में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में 13,093 सफाई कर्मचारी पालिका रोल पर कार्यरत हैं। इन्हें फिलहाल 20,590 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, जिसमें 19,000 रुपये वेतन और 1,590 रुपये अन्य भत्ते शामिल हैं। सरकार के मुताबिक, अधिनियम के दायरे में आने के बाद इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के लगभग समान कई लाभ मिल सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने सफाई कर्मचारियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता देने पर...