नई दिल्ली, जनवरी 27 -- दिल्ली की एक अदालत ने पालतू कुत्ते के हमले से महिला को गंभीर और जानलेवा चोटें पहुंचने के मामले में कुत्ते की मालकिन को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि इस घटना में आरोपी महिला का आचरण इतना खतरनाक था कि उससे किसी की जान भी जा सकती थी। हालांकि, महिला की गरिमा भंग करने के आरोप में अदालत ने उसे बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल की अदालत ने आरोपी महिला रजनी सिंह को IPC की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या की कोशिश) और धारा 289 (जानवरों के प्रति लापरवाही) के तहत दोषी ठहराया। जबकि धारा 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य) के आरोप से उसे राहत दी गई। अदालत ने कहा कि किसी अपरिचित व्यक्ति को सीमित जगह में कुत्ते के साथ अकेला छोड़ना और स्वयं सुरक्षित रहना, जानबूझकर या कम से कम गंभीर लापरवाही क...