लखनऊ, मार्च 26 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निगम लखनऊ के वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से सत्र अदालत द्वारा निर्वाचित घोषित किए गए पार्षद ललित किशोर तिवारी को शपथ न दिलाने के मामले में राज्य सरकार, नगर आयुक्त व महापौर से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवायी के लिए 7 अप्रैल की तिथि नियत की है।अपने आदेश में न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि प्रथम अपील लंबित होने मात्र से याची को शपथ दिलाने में बाधा नहीं डाली जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय एवं न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने याची ललित तिवारी उर्फ ललित किशोर तिवारी की याचिका पर पारित किया। याची को 19 दिसंबर 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वार्ड संख्या 73 फैजुल्लागंज के वर्तमान पार्षद प्रदीप कुमार शुक्ला का निर्वाचन शून्य घोषित करत...
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