पार्क में रामलीला की मंजूरी नहीं, DDA के फैसले पर मुहर; दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सार्वजनिक पार्क की जरुरत स्थानीय निवासियों के लिए अधिक बताई है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि पार्क को हरित व पर्यावरण के लिए संरक्षित रखना जरुरी है। साथ ही स्थानीय नागरिकों के लिए मनोरंजन स्थल के रुप में बनाए रखने की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए पार्क में कुछ समय के लिए रामलीला आयोजित करने की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।अदालत ने क्या कहा? न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने अपने आदेश में हरित क्षेत्र को बनाए रखने पर जोर दिया है। साथ ही पीठ ने कहा है कि स्थानीय निवासियों के कल्याण के लिए किसी पार्क को हरित व मनोरंजन स्थल के रूप में बनाए रखने की जरूरत, वहां कुछ समय के लिए रामलीला आयोजित करने की जरूरत से अधिक महत्वपूर्ण है। पीठ ने नारायणा विहार स्थ...
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