लखनऊ, अगस्त 25 -- अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क एवं हानियों के बंटवारे संबंधी पांचवें संशोधन विनियम के ड्राफ्ट पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मंगलवार को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को आपत्तियां व सुझाव भेज दिए हैं। उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आदि को बढ़ावा देने के नाम पर दी जाने वाली पारेषण शुल्क में छूट का आर्थिक बोझ उपभोक्ताओं पर न डाला जाए।उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पारेषण शुल्क में छूट देने से पारेषण व्यवस्था की वास्तविक लागत खत्म नहीं होती है। अगर इस लागत की भरपाई अन्य राज्यों या वितरण कंपनियों से की जाती है तो इसका अप्रत्यक्ष आर्थिक भार आम जनता पर पड़ता है। परिषद ने ड्राफ्ट में पारेषण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी नवीकरणीय ...