आजमगढ़, सितम्बर 21 -- आजमगढ़, संवाददाता। संयुक्त पारिवारिक संपत्ति (पैतृक संपत्ति) के विभाजन पर अब अधिकतम 10 हजार रुपये ही खर्च होंगे। विभाजन की पक्की लिखा-पढ़ी के लिए पांच हजार रुपये बतौर स्टांप ड्यूटी के अलावा पांच हजार रुपये निबंधन शुल्क देना होगा। आमजन को भाग दौड़ और अनावश्यक खर्च से छुटकारा देने के लिए योगी सरकार ने स्टांप एवं निबंधन विभाग के स्टांप ड्यूटी व निबंधन शुल्क में छूट देने का फैसला लिया। उनके आदेश पर शासनादेश जारी हो गया। शासनादेश जारी होने के बाद अब लोग छूट की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। अभी तक पारिवारिक संबंधियों के बीच होने वाले बंटवारे(विभाजन) विलेख (डीड) पर अभी स्टांप ड्यूटी संपत्ति के मूल्य पर बांड विलेख की तरह चार प्रतिशत लगती थी। इसके साथ ही निबंधन शुल्क भी एक प्रतिशत देना पड़ता था। इस तरह से भारी-भरकम खर्च को देखते हुए ...