वाराणसी, अगस्त 6 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के एक मामले को वाराणसी की फैमिली कोर्ट से रायबरेली स्थानांतरित किए जाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई तक परिवार अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पूजा खरे की याचिका पर उसके अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय और प्रारब्ध पांडेय को सुनकर दिया है। यह भी पढ़ें- सिर्फ पत्नी की सुविधा के आधार पर ट्रांसफर नहीं हो सकता केस, हाईकोर्ट की टिप्पणीमामले का विवरण पूजा खरे ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत फैमिली कोर्ट वाराणसी में लंबित याचिका को रायबरेली स्थानांतरित करने की मांग की है। अर्जी में कहा गया कि दोनों का विवाह 19 नवंबर 2021 को हुआ था। याची का आरोप है कि वि...