रांची, जुलाई 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन के एरियर भुगतान में हो रही देरी पर गंभीर नाराजगी जताई है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने लोहरदगा के ट्रेजरी ऑफिसर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस संबंध में गांगी देवी ने याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि गांगी देवी के पति का वर्ष 2022 में निधन हो गया था। इसके बाद उन्हें उसी वर्ष से पारिवारिक पेंशन मिलने लगी। हालांकि, पेंशन संशोधन के बाद देय एरियर राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि एरियर राशि का निर्धारण बैंक पहले ही कर चुका है। यह भी पढ़ें- Gonda News: पेंशनरों की समस्याओं का हो तुरंत हो निस्तारण: आयुक्त इसके बावजूद संबंधित राशि अब तक प्रार्थी के बैंक खाते में जमा नही...