लखनऊ, अप्रैल 28 -- लखनऊ, विधि संवाददाता।पारा थाने में तैनात रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र पांडेय पर सम्मन एवं वारंट की तामीला में हीलाहवाली करने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने थानाध्यक्ष पारा पर दो हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वह आगामी 21 मई तक हर्जाना की रकम जमा कर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। किन्तु ऐसा न करने पर थानाध्यक्ष पारा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में आरोपी इंस्पेक्टर रमेश चंद्र पांडेय हरदोई जनपद में तैनात हैं।अदालती पत्रावली के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियुक्त शिवम उर्फ शुभम त्रिवेदी न्यायालय में उपस्थित था। यह भी पढ़ें- अरवल, परासी एवं कलेर थानाध्यक्षों का वेतन करें बंद अभियोजन की ओर से कोई गवाह न होने की वजह से मुकदमे...