नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में 2017 के पारंपरिक कानून के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मधुमिता भट्टाचार्य द्वारा दायर इस याचिका पर राज्य सरकार और टीटीएएडीसी से जवाब मांगा है। पीठ ने इस याचिका को एक पहले से लंबित मामले के साथ भी जोड़ दिया है। याचिकाकर्ता ने वकील शौमेंदु मुखर्जी के माध्यम से अदालत से यह निर्देश देने की मांग की है कि इस प्रावधान को संविधान के खिलाफ घोषित किया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि 2017 के इस कानून को लागू करने से जुड़े सभी संबंध...