नई दिल्ली, जनवरी 28 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पायलटों की थकान से जुड़े डीजीसीए के नियमों का पालन न किए जाने से जन सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने पांच दिसंबर 2025 के डीजीसीए फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। डीजीसीए ने दिसंबर में उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) में छूट दी थी ताकि इंडिगो अधिक पायलट तैनात कर सके, जिससे परिचालन व्यवधान कम किया जा सके। इस ढील के तहत साप्ताहिक विश्राम अवधि को बदले में छुट्टी लेने की अनुमति दी गई। इस कारण देशभर में सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई थीं। पीठ ने कहा कि पायलटों की थकान और नियमों के पालन में ढील का सीधा संबंध यात्रियों की सुरक्षा से है। जनहित याचि...