भागलपुर, अक्टूबर 31 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। बिहार भूमि न्यायाधिकरण (बिहार लैंड ट्रिब्यूनल) ने पीरपैंती में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की जमीन के पर्चा वितरण पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल के सदस्य (प्रशासनिक) अशोक कुमार चौहान ने गुरुवार को हुई सुनवाई में अपीलार्थी शंकर राजवंशी के अधिवक्ता शिवशंकर चौबे को निर्देश दिया कि विपक्षी पार्टियों (बंदोबस्तधारियों) को 15 दिन के अंदर निबंधित डाक से पूरे मामले में की जानकारी दें। साथ ही राज्य सरकार के अधिवक्ता एजीपी कुमार नवीनम् को एक माह के अंदर काउंटर एफिडेविट करने को कहा है। अधिवक्ता चौबे ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब तक इस वाद की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। तब तक पटना उच्च न्यायालय द्वारा 9 सितंबर 2025 को सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1291/2017 में दिए गए आदेश का पालन करते हुए स्टे बरकरार रखने ...