बांदा, जून 25 -- बांदा। बिसंडा थाना क्षेत्र में दर्ज एक अपहरण और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में दर्ज मुकदमें व युवती के न्यायालय में दिए गए बयानों के बीच अंतर सामने आया है। इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने आरोपी लालबहादुर को जमानत दे दी। 20 मार्च 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी घर से बिना बताए चली गई है। खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि लालबहादुर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।

युवती का बयान वहीं, युवती ने धारा 180 बीएनएसएस के तहत दिए बयान में कहा कि उसने स्वयं लालबहादुर को फोन करके बुलाया था। दोनों हरियाणा गए और मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद पति-पत्नी की तरह साथ रहने लगे। युवती ने स्पष्ट कहा कि वह ल...