बलरामपुर, सितम्बर 25 -- बलरामपुर, संवाददाता। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न व पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा देने वाले पाक्सो कानून के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 25 सितंबर से दो अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत चयनित विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों की टीमें पहुंचकर बच्चों को पाक्सो अधिनियम के प्रावधानों, उनके अधिकारों और कानूनी सहायता की जानकारी देंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव यशपाल वर्मा ने बताया कि बच्चों को कम उम्र में ही अपने अधिकारों और संरक्षण से जुड़े कानूनों की जानकारी होना जरूरी है। यह भी पढ़ें- विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज से चलेगा बाल सुरक्षा जागरूकता अभियान जागरूकता के अभाव में कई बार बच्चे अपने साथ होने...