बलिया, अगस्त 27 -- बलिया। करीब चार साल पुराने अपहरण और पाक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को 12 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। एक महिला ने साल 2021 में रेवती थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने रेवती थाना क्षेत्र के भैसहां निवासी अमित यादव उर्फ गोलू पर नाबालिक बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने आरोपी को पाक्सो और अपहरण का दोषी पाते हुए सजा सुनायी।
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