बहराइच, मई 26 -- बहराइच,संवाददाता। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के निर्देशन में शिवांशु सुशील महाविद्यालय सुहापारा में नालसा ई-जागृति स्कीम 2025 के अंतर्गत 'सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य' विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें छात्र-छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पाक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्राचार्य डॉ. राजेश तिवारी ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित बचपन ही देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लीगल एड क्लीनिक प्रभारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि पाक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न व अश्लीलता जैसे अपराधों से संरक्षण देता है। मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था है।संस्थापक आनंद मोहन प्रधान ने कहा कि यौन अपरा...