संतकबीरनगर, अप्रैल 10 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। धनघटा थाना के पाक्सो एक्ट के एक मामले में पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने अभियुक्त को 11 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ में 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा नकरने पर एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। धनघटा थाना क्षेत्र की महिला ने अभियुक्त मतिभरन उर्फ रामसिंह यादव निवासी भैंसाखूट के विरुद्ध उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया था। क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार मिश्रा ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। न्यायालय ने विचारण के बाद पाक्सो एक्ट के अपराध के तहत दोषसिद्ध पाया। 11 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया। अर्थदंड अदा नकरने पर एक वर्ष का ...
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