सीतापुर, अगस्त 24 -- सीतापुर, संवाददाता। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एसपी अंकुर अग्रवाल के मार्गदर्शन में थाना मानपुर पर पंजीकृत इस गंभीर मुकदमे की पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना की। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में मामले की प्रभावी पैरवी की गई। ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या 15/पाक्सो एक्ट) ने आरोपी विजय निवासी भगौतीपुर, मानपुर को दोषी करार दिया। अदालत ने संबंधित धाराओं के तहत अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित...