नई दिल्ली, जुलाई 23 -- लोकसभा में बुधवार को पेश किए गए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के अनुसार, केंद्र सरकार को 'असाधारण परिस्थितियों' में भारतीय टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी पर 'उचित रोक लगाने' का अधिकार होगा। खेल विधेयक में ''राष्ट्रीय हित में निर्देश जारी करने और रोक लगाने की शक्ति'' संबंधी धारा भी शामिल की गई है जो भारतीय टीमों और खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी को स्पष्ट करता है। खिलाड़ियों की भागीदारी का मामला अक्सर पाकिस्तान के संबंध में सामने आता है। विधेयक में कहा गया है, ''केंद्र सरकार, असाधारण परिस्थितियों में और राष्ट्रीय हित में, एक आदेश के द्वारा, संबंधित खेल की किसी राष्ट्रीय टीम की अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी या राष्ट्रीय खेलों की गतिविधियों में किसी व्यक्ति की भागीदा...