नई दिल्ली, जून 1 -- अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान में ऊर्जा संकट गहराने के कारण राजधानी इस्लामाबाद में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए संशोधित बाजार समय एक बार फिर लागू कर दिया गया है। सोमवार ( 1 जून 2026 ) से सभी बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे अनिवार्य रूप से बंद करने होंगे। जिला प्रशासन के उपायुक्त इरफान मेमन ने सोशल मीडिया पर जारी आधिकारिक सूचना में इसकी पुष्टि की। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नई समयसीमा पूरे सप्ताह सख्ती से लागू रहेगी।क्या है बाजार टाइमिंगबाजार, दुकानें एवं शॉपिंग मॉल: रात 8:00 बजे हर हाल में हो जाएंगे बंदरेस्तरां, किराना स्टोर, बेकरी, फास्ट फूड आउटलेट एवं अन्य खाद्य व्यवसाय: रात 10:00 बजे तक खुले रह सकेंगेविवाह हॉल, टेंट हाउस, पार्टी प्लेस एवं अन्य कार्यक्रम स्थल: रात 10:00 ब...