पांच हजार से अधिक नियोक्ताओं को लंबित हर्जाना वादों से राहत
कानपुर, जुलाई 15 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने डैमेज (हर्जाना) से जुड़े लंबित विवादों के समाधान के लिए 'विश्वास-2026' योजना लागू की है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। कानपुर रीजन के 15 जिलों में 5 हजार से अधिक नियोक्ताओं के डैमेज से जुड़े मामले लंबित हैं, जिन्हें इस योजना से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह हर्जाना उन नियोक्ता या कंपनियों पर लगाया जाता है, जो अपने कर्मचारियों के पीएफ खाते में अपने हिस्से का अंशदान जमा नहीं कराते हैं। इसमें ईपीएफओ में नियोक्ता अंशदान के जितनी राशि डैमेज के तहत जमा करनी होती है। योजना के तहत ईपीएफ अधिनियम की धारा 14बी के अंतर्गत लगाए गए हर्जाने से संबंधित लंबित न्यायिक, अपीलीय और विभागीय मामलों का कम दरों पर मैत्रीपूर्ण निस्तारण किया जाएगा। दो माह ...
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