पांच साल पहले साले की हत्या के मामले में बहनोई पर दोष सिद्ध
मथुरा, जुलाई 11 -- जिला एवं सत्र न्यायालय में शुक्रवार को गांव झरौठा में पत्थर से साले का सिर कुचलकर हत्या करने के आरोपी बहनोई पर अदालत ने दोष सिद्ध कर दिया। इस मामले में शनिवार को सजा सुनायी जा सकती है। गांव झरौठा निवासी उदयवीर ने बलदेव थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगया था कि 8 मई 2021 रात करीब आठ बजे बोदला, आगरा निवासी दामाद विष्णु घर आया था। उसने अपनी पत्नी प्रीति को साथ ले जाने की बात की। रात होने के कारण बेटी को सुबह भेजने को कहा तो वह नाराज हो गया। आरोप है कि इसी बात को लेकर देर रात पांच वर्षीय साले को जंगल की ओर ले गया। काफी देर बाद विष्णु तो लौट आया, लेकिन उनका बेटा लौटकर नहीं आया। शक होने पर कड़ाई से पूछताछ की तो विष्णु ने बताया कि अपने साले भिकारी का सिर कुचलकर हत्या कर दी है। ग्रामीण और परिजन विष्णु को लेकर जंगल मे...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.