भागलपुर, फरवरी 19 -- भागलपुर। लोदीपुर थाना में पांच साल पहले दर्ज कांड के विभिन्न धाराओं में दोषी पाए गए अभियुक्त पर कोर्ट ने अर्थदंड लगाया। कांड के अभियुक्त उमेश साह पर विभिन्न धाराओं में दो सौ और आठ सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को सजा भुगतनी होगी। गुरुवार को एसीजेएम की अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...