कुशीनगर, मई 29 -- कुशीनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार द्वितीय की अदालत ने पांच साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी मनबढ़ को बीस साल के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन व अजय गुप्ता ने बताया कि नेबुआ नौरंगिया थाने में जुलाई 2018 में एक व्यक्ति ने इस मामले की तहरीर दी थी। बताया था कि रामपुर खुर्द निवासी 19 साल क मनबढ़ श्रवण गोंड उर्फ मुस पुत्र बासदेव ने पांच साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया है। इससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा था। घटना 16 जुलाई 2018 की बतायी गयी थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में विवेचक ने साक...