चाईबासा, अगस्त 2 -- चाईबासा, संवाददाता। पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व उसकी हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंझारी निवासी रामलाल बिरूवा उर्फ रामलाल मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में दोषी करारा रामलाल को अंतिम सांस तक जेल में रहना पड़ेगा। इसके खिलाफ मृतका की मां के बयान पर 21 मार्च 2022 को मंझारी थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 19 मार्च 2022 को 5 वर्षीय बेटी घर से अचानक लापता हो गई। खोजबीन में ग्रामीणों द्वारा पता चला कि गांव के रामलाल बिरूवा उर्फ रामलाल मुंडा के साथ देखा गया था। वह बिस्कुट खरीदने के बहाने पुत्री को अपने साथ ले गया था। बहुत खोजबीन करने पर पता नहीं चला। 21 मार्च 2022 की सुबह ग्रामीणों ने बताया कि उसकी ...