बांदा, नवम्बर 28 -- बांदा। संवाददाता अलग-अलग पांच मामलों में 10 अभियुक्तों को 22 हजार 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत 167 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अभियुक्त राजेश निवासी छावनी को एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। कोतवाली नगर पर पंजीकृत आबकारी अधिनियम के अभियुक्त राजकुमार पुत्र भगवती निवासी कंचनपुरवा को तीन हजार रुपये, थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियुक्त उवैश पुत्र सईद, रोहित मोरिस उर्फ निखिल पुत्र कल्लू निवासी पीलीकोठी छावनी थाना कोतवाली नगर को कुल 10 हजार रुपये, थाना कमासिन पर पंजीकृत मुकदमा के आरोपी विद्या पुत्र बल्देव निवासी अमलोखर को एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। इसी तरह थाना बबेरू में पंजीकृत मुकदमा के अभियुक्त शिवप्रसाद पुत्र रामआसरे, रामदीन पुत्र बल्देव, पूरन पुत्...
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