शामली, मार्च 13 -- न्यायालय ने पांच अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में थाना झिंझाना पर अर्जुन निवासी गांव लक्ष्मणपुरा के विरुद्ध चोरी के लिए झपट्टा करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में गुरुवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2007 में थाना थानाभवन पर अवधेश कुमार उर्फ अवधीश निवासी गांव सल्फा थाना कांधला के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे न्यायालय ने दोषी मिलने पर 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। तीसरे और चौथे मामले में 2018 में थाना गढ़ीपुख्ता पर बिट्टू निवासी गांव खेड़की के विरुद्ध अवैध शराब बरामदगी के दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। गुरुवार को न्यायालय में दोषी को दोनों मामलों में न्यायालय उठन...