रांची, अक्टूबर 3 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाइकोर्ट ने दुमका के काठीकुंड थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हुए हमले और पाकुड़ के तत्कालीन एसपी समेत पांच पुलिसकर्मियों की हत्या से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी राज कुमार भगत को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

अदालत द्वारा जमानत याचिका की सुनवाई हाइकोर्ट की खंडपीठ ने राज कुमार भगत की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने दुमका कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

अदालत का आदेश अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी की जमानत याचिका पहले भी 20 जुलाई 2023 को गुण-दोष के आधार पर खारिज की जा चुकी है। उस समय अदालत ने केस डायरी में दर्ज स्वतंत्र गवाहों के बयानों का उल्लेख किया था। इन बयानों में आरोपी का नाम 29 जून 2013 को जमानी में प्रतिब...