मऊ, फरवरी 11 -- मऊ, संवाददाता। अपहरण कर फर्जी वसीयत कराकर धोखाधड़ी, हत्या करने के घोसी थाना क्षेत्र के एक मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके विवेचना का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने बुधवार को दिया। इस मामले में घोसी थाना क्षेत्र के पिउवाताल निवासी दिवाकर सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 173 (4)के तहत न्यायालय में आवेदन दिया था। आवेदन में इसी थाना क्षेत्र के पिउवाताल निवासीगण बृजराज सिंह व उनके लड़कों सत्य प्रकाश सिंह, ओमप्रकाश सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह राम कुंवर सिंह के लड़के चन्द्र प्रकाश सिंह को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुन: सुनवाई कर सम्बंधित थाने को मामले की प्राथमिकी आवेदन के सन्दर्भ में दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।

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