शामली, दिसम्बर 23 -- न्यायालय ने पांच अलग-अलग मामलों में 17 दोषियों को सजा सुनाई। 2016 में शामली कोतवाली पर आसिफ, नसीम मंसूरी, रियासत उर्फ बल्ला, मोसीन, वाजिद, यूनुस, मुस्तकीम, साजिद और खुर्शीद निवासी मोहल्ला पंसारियान शामली और अब्दुल सत्तार निवासी मोहल्ला खालापार मुजफ्फरनगर के विरुद्ध मारपीट और गाली गलौज की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को न्यायालय ने सभी 10 दोषियों को 2500-2500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2018 में थाना बाबरी पर संदीप निवासी गांव भाज्जू थाना बाबरी के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को न्यायालय ने दोषी को 300 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2017 में थाना कांधला पर प्रकाश निवासी गांव गंगेरू के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को न्यायालय ने दोषी ...