रांची, मई 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची के पहाड़ी मंदिर विकास समिति के गठन को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद झारखंड सरकार और झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद होगी। अदालत ने प्रार्थी को छूट दी कि यदि इस बीच मंदिर में किसी प्रकार का विवाद या अप्रिय स्थिति होती है तो वह अदालत को सूचित करे और मामले को मेंशन कर सकता है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी पहाड़ी मंदिर विकास समिति की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और आद्या मिश्रा ने अदालत को बताया कि पहले पहाड़ी मंदिर विकास समिति में रांची के डीसी, एसएसपी और एसडीओ जैसे प्रशासनिक अधिकारी अध्यक्ष और सदस्य के रूप में शामिल रहते थे, लेकिन बाद मे...