रांची, जुलाई 10 -- रanchi, विशेष संवाददाता। पहाड़ी मंदिर विकास समिति को भंग कर नई समिति के गठन मामले में दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड से 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए बोर्ड को नोटिस जारी किया।

समिति के बदलाव का मुद्दा पहाड़ी मंदिर विकास समिति की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और आद्या मिश्रा ने अदालत को बताया कि पहले समिति में रांची के उपायुक्त, न्यायिक अधिकारी व एसडीओ जैसे प्रशासनिक पदाधिकारी अध्यक्ष व सदस्य के रूप में शामिल रहते थे। बाद में इन्हें हटाकर राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को शामिल किया गया। इससे मंदिर के प्रबंधन का राजनीतिकरण हो रहा है।

अवमानना याचिका का विवरण प्रार्थी की ओर से यह भी कहा गया कि वर्तमान समिति को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना...