नई दिल्ली, जुलाई 21 -- नई दिल्ली, का.सं.। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पहाड़गंज इलाके में होटलों और गेस्ट हाउसों द्वारा भूजल के अवैध दोहन के मामले में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को फटकार लगाई है। एनजीटी ने डीजेबी को चार हफ्ते के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने और नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।एनजीटी ने कहा कि पहले दिए गए आदेशों के बावजूद डीजेबी ने समय पर ठोस कार्रवाई नहीं की। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। एनजीटी ने याद दिलाया कि पहले के आदेश में डीजेबी को निर्देश दिया गया था कि सभी होटलों और गेस्ट हाउसों में डिजिटल वाटर मीटर (पीजोमीटर) लगाए जाएं, ताकि बोरवेल से निकाले जा रहे पानी की मात्रा मापी जा सके और उसके अनुसार जल शुल्क वसूला जा सके।...