शिमला, सितम्बर 22 -- पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी पत्नी का नाम पेंशन रिकॉर्ड में दर्ज कराने का मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने कानून की तकनीकी स्थिति के साथ मामले की विशेष परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी को लेकर कानूनी आपत्ति होने के बावजूद, इस मामले में लंबे समय तक साथ रहने और अन्य परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी महेश राम की दूसरी पत्नी ज्वाला देवी का नाम पेंशन रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया। यह आदेश जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने 17 सितंबर 2025 को सिविल रिट पर सुनाया। यह भी पढ़ें- 'अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार केवल.' HC की दोटूक, ट्रिब्यूनल का फैसला पलटा मामले के अनुसार, महेश राम वर्ष 1973 में सरकारी विभाग में कारपेंटर...