गुड़गांव, मार्च 7 -- गुरुग्राम,संवाददाता। स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले को लेकर नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर कहा है कि कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु छह वर्ष होना अनिवार्य होगी। यह नियम आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा, जो एक अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसे में गुरुग्राम सहित पूरे प्रदेश में अब छह साल से कम उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा। पहले कई निजी स्कूलों में पांच या साढ़े पांच साल की उम्र में भी बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता था, लेकिन अब नए निर्देशों के बाद उन्हें प्री-प्राइमरी या केजी कक्षाओं में ही पढ़ना होगा। दाखिले के दौरान स्कूलों को बच्चों की उम्र की पुष्टि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर करनी होगी, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति...
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