गोरखपुर, सितम्बर 7 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। छात्रों की जन्मतिथि में बाद में होने वाले संशोधन के मामलों को रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। अब छात्र के पहली बार प्रवेश के समय ही मान्य अभिलेख के आधार पर जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। साथ ही, जिस दस्तावेज के आधार पर जन्मतिथि दर्ज की गई है, उसका उल्लेख विद्यालयी अभिलेख में करना होगा।

निर्देश का उद्देश्य परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के अपर सचिव विनोद कृष्ण ने सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र के अनुपालन में यह आदेश जारी की है। इसमें कहा गया है कि परिषद मुख्यालय में जन्मतिथि संशोधन के कई मामले पहुंचते हैं। कई मामलों में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक की सत्यापित टीसी को जन्मतिथि का प्रमाण बताया जाता है। वहीं, प्रवेश के समय जन्मतिथि दर्ज करने क...