नई दिल्ली, अगस्त 7 -- जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई अभी चल रही है। अहम गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी है। ऐसे में आरोपी सुशील को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। वहीं बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। सुशील कुमार लम्बे अर्से से न्यायिक हिरासत में जेल में है। अभी मुकदमा लंबा चलेगा ऐसे में सुशील कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। यह भी पढ़ें- भाजपा विधायक राजू सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से फौरी राहत, मर्डर केस में मिली बेल2021 में हुई थी सागर धनखड़ की हत्या दरअसल,...