नवादा, अगस्त 5 -- प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशुओं की मौत होने पर अब पशुपालकों को मुआवजा मिलेगा। पशुपालन विभाग की सहायता अनुदान योजना के तहत बाढ़, सुखाड़, आकाशीय बिजली और अगलगी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पशुधन की क्षति होने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत दुधारू एवं भारवाही पशुओं के अलावा पोल्ट्री फार्म तथा क्षतिग्रस्त पशु शेड के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।

मुआवजे की राशि अलग-अलग पशुओं के लिए निर्धारित अलग-अलग मुआवजा जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ.राधेश्याम चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदत्त मुआवजा राशि के लिए कुछ वर्गीकरण निर्धारित है। प्राकृतिक आपदा में गाय, भैंस, ऊंट, याक व मिथुन की मृत्यु पर 37,500 रुपये, बैल व घोड़े पर 32 हजार रुपये, बछड़ा, गदहा, खच्चर व टट्टू पर 20 हजार रुपये तथा बकरी, भेड़ व सूअर पर 04 हजार रु...