नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में वे लोग भी वोट डाल सकते हैं, मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ जिनकी अपील को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मतदान से 2 दिन पहले स्वीकार कर ली जाएगी। शीर्ष अदालत ने भारत के निर्वाचन आयोग को इसके लिए संशोधित पूरक मतदाता सूची जारी करने का आदेश दिया है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने संशोधित पूरक मतदाता सूची में उन वोटरों को शामिल करने का निर्देश दिया है, सूची से नाम हटाने के खिलाफ तय कट-ऑफ तारीखों से पहले अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। यह भी पढ़ें- बंगाल के वोटरों और SIR पर SC का बड़ा फैसला, ऐसे लोगों को मिलेगा वोट का अधिकार पीठ ने कहा कि अपीलों पर विचार करने के बाद, न्यायाधिकरण जिस...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.