नई दिल्ली, मार्च 10 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने ‌मंगलवार को पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ लोगों की अपीलों पर सुनवाई और निपटारा करने के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में स्वतंत्र और निष्पक्ष अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत नाम हटाने और शामिल करने के लिए दाखिल दावों और आपत्तियों पर विचार करने के लिए तैनात किए गए न्यायिक अधिकारियों के निष्पक्षता पर सवाल उठाना 'न्यायपालिका का अपमान है।'मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और आर महादेवन की पीठ ने सुनवाई के दौरान एसआईआर प्रक्रिया के तहत दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों की भूम...