बस्ती, मार्च 18 -- बस्ती, निज संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने पशु क्रूरता के 13 साल पुराने मामले में नौ लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आठ लोगों को तीन वर्ष के कारावास व 5050 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। एक व्यक्ति सजा के बिंदु पर सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुआ था। विशेष शासकीय अधिवक्ता प्रदीप ओझा, अनुपम मिश्रा ने कहा कि कप्तानगंज थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष रणधीर मिश्रा 29 अगस्त 2013 को जांच में में लगे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि बिहार से पांच ट्रकों में पशु लाए जा रहे हैं, जिन्हें स्लॉटर हाउस उन्नाव ले जाया जाएगा। ट्रकों को रोककर कब्जे में लेकर नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें सुल्तानपुर जिले के कोतवाली देहात के गांव रुदौली निवासी सगीर अहमद हनुमानगंज थानाक्षेत्र के नकराही निवासी फिरोज अहमद व तारि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.