बागपत, सितम्बर 8 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार ने गोली मारकर सलावतपुर खेड़ी गांव के प्रधान अमरदीप के भतीजे पवन की हत्या और दो अन्य को घायल करने के मामले में पूर्व प्रधान राजेंद्र, उनके बेटों प्रमोद और मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही इन सभी पर अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी अशोक सैनी ने बताया कि सलावतपुर खेड़ी गांव निवासी बेनाम उर्फ राजा ने नौ जुलाई 2017 को खेकड़ा कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था। यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: हत्या के प्रयास में तीन अभियुक्तों को सात साल की सजामामले का विवरण उन्होंने बताया कि उनके परिवार के प्रधान अमरदीप सिंह खड़ंजे का निर्माण करा रहे थे, जिसका पूर्व प्रधा...